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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र

9 मई 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 35 क के अंतर्गत निदेश की
अवधि का विस्तार – दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र

दी कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़, महाराष्ट्र को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से 09 नवंबर 2017 के कारोबार समाप्ति से 06 (छ:) महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था।

जन साधारण की सूचना के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को जो निदेश जारी किया थे, ये निदेश बैंक पर 10 मई 2018 से 09 नवंबर 2018 तक आगे छ: महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना 03 मई 2018 के संशोधित निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 03 मई 2018 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2949

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