बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र
28 मार्च 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत दी मराठा सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 31 अगस्त 2016 के निदेश के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2016 की कारोबार समाप्ति से निदेशाधीन रखा गया था। निदेशों की वैधता को समय समय पर बढाया गया और पिछली बार इन निदेशों की अवधि को दिनांक 27 नवम्बर 2018 के आदेश के माध्यम से समीक्षाधीन रखते हुए बढ़ाया गया था और ये निदेश दिनांक 31 मार्च 2019 तक वैध थे । जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशोधित किए गए 31 अगस्त 2016 के निदेश जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2019 तक बढाई गई थी, यह निदेश बैंक पर दिनांक 01 अप्रैल 2019 से दिनांक 30 सितम्बर 2019 तक आगे छ: महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 25 मार्च 2019 के निदेश के माध्यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 25 मार्च 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2310 |