बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दि मर्चन्टस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश - दि मर्चन्टस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र
9 दिसंबर 2013 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35क के आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दि मर्चन्टस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, पर 12 दिसंबर 2012 के निदेश युबीडी सीओ.बीएसडी-I.सं.डी-23/12.22.147/2012-13 के तहत लागू निदेशों की वैधता दिनांक 3 दिसंबर 2013 के संशोधित निदेश युबीडी सीओ. बीएसडी-I.सं.डी-19/12.22.147/2013-14 द्वारा समीक्षाधीन 13 दिसंबर 2013 से 12 जून 201 4 तक और छह महीनों की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्त संशोधन अधिसूचित करने वाले दिनांक 3 दिसंबर 2013 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1158 |