निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए क के अंतर्गत निदेश – दि मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35ए क के अंतर्गत निदेश – दि मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र
26 जून 2013 निदेश - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 आम जनता की जानकारी के लिए एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि दि मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धुले, महाराष्ट्र को जारी 12 दिसंबर 2012 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-23/12.22.147/2012-13 की वैधता भारतीय रिज़र्व बैंक के 03 जून 2013 के संशोधित निदेश यूबीडी सीओ.बीएसडी-I.नं.डी-47/12.22.147/2012-13 द्वारा समीक्षा के अधीन 13 जून 2013 से 12 दिसंबर 2013 तक छ: महीने के लिए बढ़ा दी गई है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपर्युक्त संशोधन को अधिसूचित करने वाले दिनांक 03 जून 2013 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त संशोधन बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2179 |