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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार

22 जनवरी 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के तहत
निदेश – युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड– अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन हित में, युनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बागनान स्टेशन रोड (उत्तर), पोस्ट –बागनान, जिला हावड़ा, पिन- 711 303, पश्चिम बंगाल को 18 जुलाई 2018 को कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किया था, जो 18 जनवरी 2019 तक वैध था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जन हित में, अब निदेश की अवधि को 19 जनवरी, 2019 से 18 जुलाई, 2019 तक छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश को बैंक को प्रदत्त लाइसेंस के निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर, समय-समय पर, भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1712

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