बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र -अवधि का विस्तार
27 मई 2020 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - वसंतदादा नागरी भारतीय रिज़र्व बैंक ने, जनहित में, वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 ए की उप-धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13 नवंबर 2017 के कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इस निदेश की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब 01 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो की समीक्षाधीन है। निदेश जमा पर निकासी / प्राप्ति पर कुछ प्रतिबंधों और / या अधिकतम सीमा को निर्धारित करते हैं। जनता के हित के लिए विस्तृत निदेश बैंक के परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। निदेश को जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2408 |