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निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना

09 सितंबर 2021

निर्देश - बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (यथा सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 35 (क), के
अंतर्गत – सीकर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – निर्देशों की वैधता अवधि बढ़ाना

सीकर अर्बन को-ओपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, छह महीनो की अवधि के लिए दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी दिशा-निर्देशों के तहत रखा गया था। निर्देशों की वैधता को पिछली बार दिनांक 09 जून 2021 के निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए दिनांक 09 सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था।

जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (यससला) की धारा 35 (क), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित, की उपधारा (1) के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि दिनांक 26 अक्टूबर 2018 को बैंक को जारी निर्देश, जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 09 सितम्बर 2021 तक बढ़ाया गया था, दिनांक 07 सितम्बर 2021 को जारी निर्देशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन महीनों के लिए, दिनांक 10 सितम्बर 2021 से दिनांक 09 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगे।

संदर्भित निर्देश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। दिनांक 07 सितम्बर 2021 के उपरोक्त निर्देश की एक प्रति, जनता के लिए, बैंक के परिसर में प्रदर्शित है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उपर्युक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/844

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