बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – वैधता बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सीकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर (राजस्थान) – वैधता बढ़ाना
10 दिसंबर 2022 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत सीकर अर्बन को-ऑपरटिव बैंक लिमिटेड, सीकर, राजस्थान को दिनांक 26 अक्तूबर 2018 के निदेश के माध्यम से छह महीनों की अवधि के लिए 9 नवंबर 2018 को कारोबार समाप्ति से सर्व समावेशी निदेश के अंतर्गत रखा गया था जो समीक्षाधीन था। निदेश की वैधता को पिछली बार दिनांक 07 सितंबर 2022 के निदेशानुसार, समीक्षाधीन, तीन महीनों की अवधि के लिए 09 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया था। जनता के सूचनार्थ एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देता है कि दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को उक्त बैंक को जारी निदेश, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार 09 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी, दिनांक 08 दिसंबर 2022 को जारी निदेशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन महीनों के लिए अर्थात 10 दिसंबर 2022 से 09 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। संदर्भित निदेश की अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। विस्तार को अधिसूचित करने वाले 08 दिसंबर 2022 के उपरोक्त निदेश की एक प्रति, जनता के लिए, बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और / या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1341 |