बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान – अवधि बढ़ाना
06 जून 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत निदेश सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सुमेरपुर, राजस्थान को दिनांक 05 दिसंबर 2022 के निदेश के माध्यम से छह माह की अवधि के लिए 06 दिसंबर 2022 को कारोबार की समाप्ति से सर्वसमावेशी निदेशों के अधीन रखा गया था जो कि समीक्षाधीन था। जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि दिनांक 05 दिसंबर 2022 को उक्त बैंक को जारी निदेश, दिनांक 06 जून 2023 को जारी निदेशानुसार, समीक्षाधीन, अगले तीन माह कि अवधि के लिए अर्थात 07 जून 2023 से 06 सितंबर 2023 तक बैंक पर लागू रहेंगे। संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 06 जून 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/354 |