बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
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19 जुलाई 2019 को प्रकाशित
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- दि हिन्दू को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब – संशोधन
19 जुलाई 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 35 ए के अंतर्गत निर्देश- भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में 25 मार्च 2019 को कारोबार की समाप्ति से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि हिन्दू को- ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पठानकोट, पंजाब को निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। संशोधित निर्देश की एक प्रति बैंक के मुख्य कार्यालय/ शाखाओं / बैंक के अन्य सभी कारोबारी परिसरों में प्रदर्शित की गयी है। योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/193 |
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