बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश वापस लिया जाना
10 अप्रैल 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन हित में कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिनांक 27 जून 2019 के निदेश डीसीबीस.सीओ.बीएसडी-III/डी-17/12.29.054/2018-19 के माध्यम से निदेश जारी किया था । इन निदेशों को समय-समय पर बढ़ाया गया एवं संशोधित किया गया तथा इसे दिनांक 07 जनवरी 2021 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-50/12.29.054/2020-21 के माध्यम से अंतिम बार 09 अप्रैल 2021 तक बढ़ाया गया था । भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर संतुष्ट होने पर की जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (2) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को जारी किए गए उक्त निदेश वापस लेता है जो कि 10 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा । (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/38 |