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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार

25 मार्च 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत
निदेश – हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब – अवधि विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोकहित में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिंदु को-ऑपरेटिव बैंक लि., पठानकोट, पंजाब को 25 मार्च 2019 की कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। ये निदेश समय-समय पर संशोधित किए गए जिसकी वैधता अंतिम बार 24 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई थी। ये निदेश अब तीन महीनों के लिए अर्थात 25 मार्च 2021 से 24 जून 2021 तक बैंक पर लागू रहेंगे जो समीक्षाधीन है । हितबद्ध आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में दिनांक 23 मार्च 2021 के निदेश प्रदर्शित किए गए हैं । भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन निदेशों में संशोधन किए जाने पर विचार कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया है । बैंक की वित्तीय स्थिति में जब तक सुधार नहीं हो जाता तब तक, बैंक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1295

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