बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, 8डी कृष्णा लाहा लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – निदेश की अवधि का विस्तार
10 जुलाई 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक हित में, कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,कोलकाता, पश्चिम बंगाल को 09 जुलाई 2019 के कारोबार समाप्ति पर निदेश जारी किया था जिसकी समय-समय पर संशोधन के साथ वैधता 09 जुलाई 2020 तक बढ़ाई गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में अब निदेश की अवधि को 10 जुलाई 2020 से 09 अक्तूबर 2020 तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश का यह अर्थ न लगाया जाए कि बैंक को प्रदत्त लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के अधीन बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा। परिस्थितियों के आधार पर, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक इन निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/38 |
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