बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - अवधि का विस्तार
29 अक्तूबर 2020 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस्) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18 के माध्यम से 19 मई 2018 की कारोबार की समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। इन निदेशों की वैधता अवधि को अंतिम बार दिनांक 24 जुलाई 2020 के हमारे निदेश DOR.CO.AID/D-5/12.22.351/2020-21 के माध्यम से 31 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाया गया था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड, ईचलकरंजी, कोल्हापूर, महाराष्ट्र को जारी दिनांक 18 मई 2018 के निदेश सं. DCBS.CO.BSD-I/D-6/12.22.351/2017-18, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया था और जिसकी वैधता अवधि अंतिम बार 31 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाई गई थी, उक्त बैंक पर दिनांक 29 अक्तूबर 2020 के निदेश सं. DOR.CO.AID/D-33/12.22.351/2020-21 के अनुसार 01 नवम्बर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक अगले तीन महीनों के लिए लागु रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगे। वैधता अवधि में उपरोक्त विस्तार को सूचित करने वाले दिनांक 29 अक्तूबर 2020 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वैधता अवधि में उपरोक्त विस्तार तथा/अथवा संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/571 |