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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

17 अक्टूबर 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

द सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से उपर्युक्‍त बैंक को जो निदेश जारी किए थे, वे निदेश बैंक पर 18 अक्टूबर 2018 से 17 अप्रैल 2019 तक आगे छह महीनों के लिए वैध रहेंगे जिसकी सूचना 15 अक्टूबर 2018 के निदेश के माध्‍यम से दी गई है, तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/910

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