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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

16 अप्रैल 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के
अंतर्गत निदेश की अवधि का विस्तार – दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। जिसकी वैधता समय-समय पर जारी किए गए निदेश जिनमे अंतिम रूप से निर्देश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 के माध्‍यम से 17 अप्रैल 2019 तक बढ़ाई गई थी।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा धारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निदेश के माध्‍यम से दी सिटी को-ऑपेरेटिव बैंक लि., मुंबई को जो निदेश जारी किया था जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया था और उसकी वैधता अंतिम रूप से 17 अप्रैल 2019 तक बढ़ाई गई थी। अब उक्त बैंक पर दिनांक 09 अप्रैल 2019 के निदेश के माध्‍यम से 18 अप्रैल 2019 से 17 अक्तुबर 2019 तक अगले छह महीनो के अवधि के लिए लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 09 अप्रैल 2019 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2468

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