बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निर्देश की अवधि का विस्तार – दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र
16 अक्टूबर 2019 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से 17 अप्रैल 2018 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निर्देशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निर्देशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और पिछली बार इन निर्देशों की अवधी को दिनांक 9 अप्रैल 2019 के आदेश के माध्यम से बढाया गया था। जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय समय पर यथासंशोधित किए गए दिनांक 17 अप्रैल 2018 के निर्देश के माध्यम से दि सिटी को-ऑपरेटीव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र को जारी निर्देश, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 17 अक्टूबर 2019 तक बढाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 18 अक्टूबर 2019 से 17 अप्रैल 2019 तक आगे छः माह के लिए लागू रहेंगे जिसकी सूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के निर्देश के माध्यम से दी गई है तथा ये निर्देश समीक्षाधीन रहेंगे। संदर्भाधीन निर्देश के अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 15 अक्टूबर 2019 के निर्देश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के सूचनार्थ लगाई गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/968 |