RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80922169

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

31 जनवरी 2019

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा
35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई, महाराष्ट्र

द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लि., मुंबई को दिनांक 30 मार्च 2017 के निदेश के माध्‍यम से 30 मार्च 2017 को कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से 31 जनवरी 2019 तक समय-समय पर बढ़ाई गई थी।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि उपर्युक्त बैंक को 30 मार्च 2017 को जारी निदेश जिसकी वैधता दिनांक 23 जुलाई 2018 के निदेश के माध्यम से बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर 01 फरवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक अगले छह महीनो के अवधि के लिए समीक्षाधीन लागू रहेगा।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 24 जनवरी 2019 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-29/12.22.111/2018-19 की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गईं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने या संशोधित करने का यह अर्थ नहीं है की भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1798

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?