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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र

02 नवंबर 2018

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए के
अंतर्गत निदेशों की अवधि बढ़ाना – द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड, महाराष्ट्र

द कराड़ जनता सहकारी बैंक लि., कराड़ को दिनांक 07 नवंबर 2017 के निदेश सं. डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-4/12.22.126/2017-18 के माध्‍यम से 09 नवंबर 2017 की कारोबार समाप्ति से छह महीनों के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उक्त निदेश की अवधि 03 मई 2018 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी./सं.डी-40/12.22.126/2017-18 के माध्यम से छह महीने अर्थात 9 नवंबर 2018 बढ़ाई गई थी।

जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि उपर्युक्त बैंक को जारी 07 नवंबर 2017 के निदेश सं डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-I/डी-4/12.22.126/2017-18 जिसकी वैधता दिनांक 03 मई 2018 के निदेश के माध्यम से बढ़ाई गई थी, अब उक्त बैंक पर 10 नवंबर 2018 से 09 मार्च 2019 तक अगले चार महीनों की अवधि के लिए लागू रहेंगे।

संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त वैधता को सूचित करनेवाले दिनांक 30 अक्तूबर 2018 के निदेश डीसीबीआर.सीओ.एआईडी/सं.डी-17/12.22.126/201819 की एक प्रति बैंक के परिसर मे जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/1040

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