बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
21 नवंबर 2023
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आदर्श महिला नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2023 के निदेश NGP.DOS.SSM 3.No.S1391/15-04-301/ 2022-23 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, 24 अगस्त 2023 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता अवधि को दिनांक 7 अगस्त 2023 के निदेश सं. DOR.MON.D-54/12.22.722/2023-24 द्वारा 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 24 नवंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 24 फरवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।
4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1329 |