बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
07 सितंबर 2017 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है। 1 सितंबर 2017 को जारी आदेश के तहत दिनांक 1 मार्च 2017 का निदेश 8 सितंबर 2017 से 7 मार्च 2018 तक अगले छह महीनों तक उक्त बैंक पर लागू रहेगा। संदर्भित निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/663 |