बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान)
7 मार्च 2018 बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत निदेश – जनता के सूचनार्थ एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35क, धारा 56 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलवर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर (राजस्थान) पर जारी किए गए निर्देश, दिनांक 01 मार्च 2017 जो कि 08 मार्च 2017 से प्रभावी होकर छ: महीनों के लिए लागू किए गए थे, को आदेश संख्या दिनांक 1 सितंबर 2017 के द्वारा 07 मार्च 2018 तक छ: महीनो के लिए बढ़ाया गया था जिनको आदेश संख्या दिनांक 01 मार्च 2018 के द्वारा 08 मार्च 2018 से 07 जुलाई 2018 तक आगामी चार माह के बढ़ाया गया है। संदर्भ के तहत निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2384 |