बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई – अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 के निदेश CO.DOS.SED. No. S370/45-11-001/2024-2025 के माध्यम से सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 15 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था, जिसे समय- समय पर संशोधित किया गया और पिछली बार इसकी वैधता अवधि को 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. जन सामान्य की सूचना हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश, दिनांक 11 जुलाई 2025 के निदेश DOR.MON/D-20/12.21.158/2025-26 के अनुसार बैंक पर 15 जुलाई 2025 को कारोबार की समाप्ति से 15 अक्तूबर 2025 को कारोबार की समाप्ति तक लागू रहेंगे, जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त अवधि बढ़ाने को अधिसूचित करने वाले दिनांक 11 जुलाई 2025 के निदेश की एक प्रति बैंक परिसर में जन सामान्य के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाने और/या संशोधन का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/710 |