बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर– अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश सं. CDG.DOS.RSG.No.S1645/16-03-46/2022-23 द्वारा दि इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर को 10 मार्च 2023 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को आगे 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 10 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से और आगे बढ़ाया जाए।
2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को
3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1420 |