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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश– दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 24 जुलाई 2023 के निदेश सं. BLR.DOS.SSMS.No.S836/09-01-112/2023-2024, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया, द्वारा दि नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बैंगलोर को दिनांक 24 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछली बार दिनांक 22 जुलाई 2024 के निदेश DOR.MON/D-34/12-23-112/2024-2025 के माध्यम से दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, इस निदेश की परिचालन अवधि को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से आगे बढ़ाना आवश्यक है।    

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त निदेश को दिनांक 24 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से दिनांक 24 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाता है, जो कि समीक्षाधीन होगा।

3.  संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1352

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