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बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)

07 सितंबर 2017

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क
के अंतर्गत निदेश –भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान)

जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि भीलवाड़ा महिला अर्बन को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान) को जारी किए गए निदेशों की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाना आवशयक है। 7 मार्च 2017 का निदेश जो 09 मार्च से प्रभावी है, वह समीक्षाधीन 1 सितंबर 2017 के आदेश के तहत 10 सितंबर 2017 से 9 मार्च 2018 तक अगले छह महीनों के लिए उक्त बैंक पर लागू रहेगा।

संदर्भित निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/662

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