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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार

31 अगस्त 2020

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश -
बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक - निदेश की अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III. सं.डी-8/12.23.212/2018-19 द्वारा बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर,कर्नाटक को 28 फरवरी 2019 को कारोबार की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया गया था, जिसे दिनांक 26 फरवरी 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-56/12.23.212/2019-20 के द्वारा 31 अगस्त 2020 तक विस्तारित किया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी दि. 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-8/12.23.212/2018-19 के लागू रहने की अवधि को जनहित में विस्तार दिया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि बीदर महिला शहरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बीदर, कर्नाटक को जारी दि. 21 फरवरी 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं..डी-8/12.23.212/2018-19, जिसकी वैधता को पिछली बार दि. 26 फरवरी 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी-III.सं.डी-56/12.23.212/2019-20 के द्वारा 31 अगस्त 2020 तक विस्तारित किया गया था, अब उक्त बैंक पर 01सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक अगले छह माह की अवधि तक लागू रहेगी तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।

3. समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/264

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