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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को समय-समय पर यथासंशोधित 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे पिछले दिनांक 25 अक्तूबर 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-81/12.24.020/2023-24  द्वारा 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में, उक्त निदेश की परिचलान अवधि को 29 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।

2.  तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश की वैधता अवधि को 29 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 29 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है जो कि समीक्षाधीन होगा।

3.  संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।

(योगेश दयाल)   
 मुख्य महाप्रबंधक 

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1744

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