बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा – अवधि बढ़ाना
27 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2022 के निदेश HYD.DOS.INSP4.No.S241/15-36-070/2022-2023 द्वारा दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, विजयवाड़ा को 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा अंतिम बार दिनांक 26 अप्रैल 2023 के निदेश सं. DOR.MON/D-15/12.24.020/2023-24 द्वारा 29 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, निदेश की परिचलान अवधि को 29 जुलाई 2023 से आगे बढ़ाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश की वैधता अवधि को 30 जुलाई 2023 से 29 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/657 |