RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

106248598

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 9 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।

2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को जारी उक्त निदेशों को 26 फरवरी 2024 से वापस लेता है।

 (योगेश दयाल)         
        मुख्य महाप्रबंधक        

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1943

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?