बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश - द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – निदेशों को वापस लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को दिनांक 9 मार्च 2022 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा पिछली बार इसे 9 मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।
2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को जारी उक्त निदेशों को 26 फरवरी 2024 से वापस लेता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1943
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