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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना

8 सितंबर 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 9 मार्च 2023 के निदेश DoS.CO.NSUCBs-West/D-4/S3706/12.07.005/2021-22 द्वारा द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बीड को 9 सितंबर 2022 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 9 जून 2023 के निदेश DOR.MON/D-31/12.22.613/2023-24 द्वारा 9 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 9 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 9 सितंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 9 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/883

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