बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, मध्य प्रदेश. – अवधि को बढ़ाया जाना
24 नवंबर 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21 द्वारा गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को निदेश जारी किए थे जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/12.27.087/2021-22 द्वारा 24 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को जारी दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21, जिसे कि 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/12.27.087/2021-22 के द्वारा संशोधित किया गया था, के लागू रहने की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को जारी दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.यूसीबी-पश्चिम/डी-3/12.07.005/2020-21, जिनकी वैधता को अंतिम बार दिनांक 23 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-30/12.27.087/2021-22 द्वारा 24 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर दिनांक 25 नवम्बर 2021 से दिनांक 24 फरवरी 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए भी लागू रहेंगे और यह समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1244 |