बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना, एमपी - अवधि का विस्तार
24 अगस्त 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश – गरहा भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना को, 24 अगस्त 2021 तक छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, गरहा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुना को जारी दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21 के परिचालन की अवधि को बढ़ाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता है कि दिनांक 23 फरवरी 2021 के निदेश DoS.CO.UCBs-West/D-3/12.07.005/2020-21, अगले तीन माह की अवधि 25 अगस्त 2021 से 24 नवंबर 2021 तक बैंक पर लागू रहेंगे,जो समीक्षाधीन है। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/737 |