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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना

31 मई 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No.S1012/12-07-005/2022-2023 द्वारा हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा को 31 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 31 मई 2023 तक बढ़ाया गया था।

2. जनता साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 30 मई 2023 के निदेश DOR.MON.D-27/12.07.464/2023-24 के अनुसार उपर्युक्त निदेश बैंक पर 31 अगस्त 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त बढ़ाई गई अवधि को सूचित करने वाली दिनांक 30 मई 2023 के निदेश की एक प्रति जन साधारण के अवलोकनार्थ बैंक के परिसर में प्रदर्शित की गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/309

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