बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर – अवधि बढ़ाना
28 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड, बासमतनगर को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित 28 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2723/12-07-005/2022-2023 द्वारा 29 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को 27 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-18/12.22.663/2023-24 के माध्यम से 29 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त निदेश की परिचालन अवधि को जनहित में 29 जुलाई 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा उपरोक्त निदेश की वैधता अवधि को 30 जुलाई 2023 से 29 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 4. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/671 |