बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार
16 मई 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित जनता के हित में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से कुछ निदेश जारी किए थे। उपरोक्त निदेशों की वैधता छह महीने अर्थात 16 मई 2021 तक थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेशों को 17 मई 2021 से 16 अगस्त 2021 तक, तीन महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश जमाराशि की निकासी/स्वीकृति पर उच्चतम सीमा या/और कुछ प्रतिबंध निर्धारित करते हैं। जनता के अवलोकन के लिए विस्तृत दिशा-निदेश बैंक के परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों को रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/216 |