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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार

16 अगस्त 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के तहत निदेश - मंथा
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र - अवधि में विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनता के हित में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 (ए) की उपधारा (1) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंथा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मंथा, जिला: जालना, महाराष्ट्र को 17 नवंबर 2020 के कारोबार की समाप्ति से निदेश जारी किए थे। निदेशों की वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई थी, इसे अंतिम बार 16 अगस्त 2021 तक बढ़ाई गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेशों को 17 अगस्त 2021 से 16 अक्तूबर 2021 तक अगले दो महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश, जमाराशि की निकासी/स्वीकृति पर उच्चतम सीमा या/और कुछ प्रतिबंध निर्धारित करते हैं। जनता के अवलोकन के लिए विस्तृत निदेश बैंक के परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों को रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/700

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