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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार

08 अगस्त 2021

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत जारी निदेश –
मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक – अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल 2019 के, समय-समय पर यथा संशोधित निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, द्वारा मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे पिछली बार दिनांक 5 मई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी- 8/12.23.096/2021-22 द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2021 तक बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी 26 अप्रैल 2019 के, समय- समय पर यथा संशोधित, निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसे पिछली बार 5 मई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी- 8/12.23.096/2021-22 द्वारा संशोधित किया गया था, के लागू रहने की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा निदेश देता है कि मिल्लत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को पिछली बार दिनांक 5 मई 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी- 8/12.23.096/2021-22 द्वारा बढ़ाकर 7 अगस्त 2021 तक किया गया था, अब बैंक पर 8 अगस्त 2021 से 7 नवंबर 2021 तक अगले तीन माह के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे।

3. उपर्युक्त संदर्भित निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/656

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