बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक - अवधि का विस्तार
7 फरवरी 2021 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत जारी निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19 द्वारा मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक के लिए सर्व समावेशी निदेश जारी किया था, जिसे दिनांक 3 नवंबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-34/12.23.096/2020-21 द्वारा पिछली बार दि. 7 फरवरी 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसे पिछली बार दि. 3 नवंबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-34/12.23.096/2020-21 द्वारा संशोधित किया गया था, की अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि मिलात को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दावणगेरे, कर्नाटक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 26 अप्रैल 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-III.सं.डी-12/12.23.096/2018-19, जिसके लागू रहने की अवधि को दि. 3 नवंबर 2020 के निदेश डीओआर.सीओ.एआईडी.सं.डी-34/12.23.096/2020-21 द्वारा बढ़ाकर 7 फरवरी 2021 किया गया था, अब बैंक पर अगले तीन माह की अवधि अर्थात् दिनांक 8 फरवरी 2021 से 7 मई 2021 के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भित निदेश की अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1061 |