बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना
1 दिसंबर 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश सं. CHN.DoS.UCBs.No.S1135/12-01-849/2022-23 द्वारा मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी को 2 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 29 अगस्त 2023 के निदेश DOR.MON/D-63/12.25.135/2023-24 द्वारा 2 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 2 दिसंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है। 2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा उपरोक्त निदेश की अवधि को 2 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 2 मार्च 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1392 |