बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी - अवधि बढ़ाना
31 अगस्त 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 मार्च 2023 के निदेश सं. CHN.DoS.UCBs.No.S1135/12-01-849/2022-23 द्वारा मुसिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुसिरी को 2 सितंबर 2023 तक छह माह के लिए निदेश जारी किया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि निदेश की परिचालन अवधि को 02 सितंबर 2023 से आगे बढ़ाया जाए। 3. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश की अवधि को 3 सितंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ाता है और ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 4. संदर्भाधीन निदेशों के अन्य नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/841 |
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