बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
18 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DoS.DSD.No.S2470/12-07-005/2022-2023 द्वारा नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को निदेश जारी किए थे जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON.D-10/12.22.412/2023-24 द्वारा 18 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक को जारी 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON/D-10/12.22.412/2022-23 द्वारा यथा संशोधित दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DoS.DSD.No.S2470/12-07-005/2022-2023 की परिचालन अवधि को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र को जारी दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश CO.DoS.DSD.No.S2470/12-07-005/2022-2023, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 17 अप्रैल 2023 के निदेश DOR.MON/D-10/12.22.412/2023-24 द्वारा 18 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर 19 जुलाई 2023 से 18 अक्तूबर 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/614 |