बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक - अवधि बढ़ाना
17 मई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को छह माह की अवधि के लिए निदेश जारी किया था, जिसे 16 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-76/12.22.395/2022-23 द्वारा 17 मई 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 की परिचालन अवधि, जिसे पिछली बार दिनांक 16 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-76/12.22.395/2022-23 द्वारा संशोधित किया गया था, को जनहित में बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक को जारी दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18, जिसकी वैधता अवधि को दिनांक 16 फरवरी 2023 के निदेश DOR.MON.D-76/12.22.395/2022-23 द्वारा 17 मई 2023 तक बढ़ाया गया था, अब बैंक पर दिनांक 16 मई 2023 के निदेश DOR.MON.D-24/12.22.395/2023-24 के अनुसार 18 मई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो कि समीक्षाधीन होगा। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/243 |