बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना
18 जुलाई 2023 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. CO.DOS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 के माध्यम से रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को 18 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा था। 2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश दिनांक 17 जुलाई 2023 के निदेश सं DOR.MON.D-39/12.22.210/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 18 अक्तूबर 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। 3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाने को सूचित करने वाले दिनांक 17 जुलाई 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है। 4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/617 |