बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई- निदेशों को वापस लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश- रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई- निदेशों को वापस लेना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15 जुलाई 2022 के निदेश सं. No.CO.DoS.DSD.No.S2469/12-07-005/2022-23 द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत छह महीने की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे। निदेशों की वैधता अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई और इसे आखिरी बार 18 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई थी। 2. भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (2) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा रायगढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई को जारी उक्त निदेशों को
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1564 |