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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश – रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

26 अगस्त 2022

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –
रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 21 फरवरी 2013 के निदेश UBD.CO.BSD-I/D-28/12.22.2018/2012-13 द्वारा रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र को 22 फरवरी 2013 को कारोबार की समाप्ति से निदेशाधीन रखा। इन निदेशों की वैधता को समय-समय पर बढ़ाया गया और अंतिम बार इसकी वैधता अवधि को 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया गया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश 26 अगस्त 2022 के निदेश DOR.MON/D-27/12.22.218/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 22 सितंबर 2022 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाली दिनांक 26 अगस्त 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में आम जनता के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की गई है।

4. यह ध्यातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 08 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2022 को रूपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 (नरेश वसंत राउत और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) के साथ 2014 की रिट याचिका संख्या 2938 (बैंक कर्मचारी संघ, पुणे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य) में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 12 सितंबर 2017 के आदेश के अनुपालन में, उक्त आदेश 10 अगस्त 2022 से छह सप्ताह के बाद प्रभावी हो जाएगा। परिणामस्वरूप, बैंक 22 सितंबर 2022 से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक का समापन करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने हेतु आदेश जारी करें।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/773

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