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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

6 अप्रैल 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साहेबराव
देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटीव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जुलाई 2022 के निदेश सं.CO.DOS.DSD.No.S2323/12-07-005/2022-23 के माध्‍यम से 08 जुलाई 2022 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा गया था।

2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश 6 अप्रैल 2023 के निदेश सं DOR.MON.D-05/12.22.232/2023-24 के अनुसार बैंक पर दिनांक 08 जुलाई 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को बढ़ाए जाने के संबंध में सूचित करने वाले दिनांक 6 अप्रैल 2023 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/36

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