बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को समय-समय पर यथासंशोधित
2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 जनवरी 2024 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।
3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा, निदेश को 22 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति से 22 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है जो कि समीक्षाधीन होगा।
4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
(योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1708 |
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