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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश – साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

20 अक्तूबर 2023

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश –
साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.SED.No.S2598/12-07-005/2022-2023 द्वारा साईबाबा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, लातूर, महाराष्ट्र को 22 जनवरी 2023 तक छः माह की अवधि के लिए निदेश जारी किए थे जिसे पिछली बार दिनांक 19 जुलाई 2023 के निदेश DOR.MON.D-41/12.22.705/2023-24 द्वारा 22 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में, उक्त निदेश की परिचालन अवधि को 22 अक्तूबर 2023 से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

3. तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा, निदेश को 22 अक्तूबर 2023 को कारोबार की समाप्ति से 22 जनवरी 2024 को कारोबार की समाप्ति तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ाता है तथा यह समीक्षाधीन होगा।

4. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1150

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