बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों का वापस लिया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र- निदेशों का वापस लिया जाना
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 7 जुलाई 2022 के निदेश CO.DOS.DSD.No./S2322/12-07-005/2022-23 के माध्यम से सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र को 8 जनवरी 2023 को कारोबार की समाप्ति तक छह महीने के लिए निदेश जारी किए थे जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया तथा इसे पिछली बार 3 अक्तूबर 2024 के निदेश DOR.MON.D-57/12.22.225/2024-25 के माध्यम से 8 जनवरी 2025 को कारोबार की समाप्ति तक बढ़ाया गया था। 2. बैंक की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा 27 दिसंबर 2024 को कारोबार की समाप्ति से ‘सांगली सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई, महाराष्ट्र’ को जारी किए गए उक्त निदेशों को वापस लिया जा रहा है। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1819 |